क्या इस ऑफ़लाइन पेपरलेस ई-केवाईसी दस्तावेज़ को सेवा प्रदाता द्वारा अन्य संस्थाओं के साथ साझा किया जा सकता है?

सेवा प्रदाता एक्सएमएल या शेयर कोड अथवा इसकी विषय-वस्तु को किसी अन्य के साथ साझा, प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं करेंगे। इन कार्यों के किसी भी अपालन पर आधार अधिनियम, 2016 (संशोधित) की धारा 29(2), 29 (3), 29(4) और 37 तथा आधार (अधिप्रमाणन और ऑफ़लाइन सत्यापन) विनियम, 2021 के विनियम 25 के उप विनियम 1क, विनियम 14क और आधार (सूचना की सहभाजिता) विनियम, 2016 के विनियम 6 और 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।"