नहीं, एम-आधार रूटिड डिवाइजों में काम नहीं करता है।
रूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर संचालित स्मार्ट फोन, टैबलेट्स व अन्य उपकरणों के उपयोगकर्ताओं को विभिन्न एंड्रॉइड सबसिस्टमों पर विशेषाधिकार प्राप्त नियंत्रण (रूट एक्सेस के रूप में जाना जाता है) पाने के लिए अनुमति प्रदान करती है।
- खाद्य एवं खाद्यान्न: सार्वजानिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, मिड डे मील, समेकित बाल विकास योजना।
- रोजगार- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना।
- शिक्षा-सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार।
- समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा-जननी सुरक्षा योजना, प्राचीन जनजाति समूह विकास योजना, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।
- स्वास्थ्य देखभाल- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना।
- संपत्ति हस्तांतरण, पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि समेत अन्य विविध प्रयोजनाएँ।
- यूआईडीएआई के दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन केंद्र में ऑपरेटर की भूमिका नामांकन कराने वाले निवासी का बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा कैप्चर करना है। आधार नामांकन केंद्र में एक ऑपरेटर की भूमिका में कम करते समय निम्न "पंद्रह आज्ञाएँ" सुनिश्चित करें:
- नामांकन करने के लिए आधार साफ्टवेयर में अपनी ऑपरेटर आईडी के साथ लॉगिन सुनिश्चित करें, और सीट से दूर जाते समय अपनी आईडी लॉग आउट करें, ताकि कोई और अपने नामांकन के लिए आपके लॉगिन विंडो का उपयोग न कर सके।
- हर रोज नामांकन के प्रारम्भ में जीपीएस कैप्चर करता है।
- सुनिश्चित करें कि प्रत्येक लॉगिन पर, कंप्यूटर की दिनांक और समय की सेटिंग वर्तमान है।
- सुनिश्चित करें कि स्टेशन लेआउट यूआईडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार है।.
- प्रक्रिया के पहले और दौरान निवासी की सहजता और डेटा कैप्चर करने की सुविधा के लिए निवासी के नामांकन/अद्यतन प्रक्रिया संक्षिप्त करें।
- नया नामांकन करने से पहले, प्रदान की गयी “फाइंड आधार फैसिलिटी” के उपयोग से सुनिश्चित करें कि निवासी कभी आधार के लिए नामांकित नहीं हुआ है।
- सुनिश्चित करें कि निवासी के नामांकन/अद्यतन प्रकार के अनुरोध के लिए आवश्यक सभी मूल दस्तावेज उपलब्ध हैं, और उसी निवासी जिसका नामांकन/अद्यतन किया जा रहा है, से संबंधित हैं।
- भविष्य में निवासी से संचार एवं अन्य उपयोग जैसे ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण और ऑनलाइन आधार अद्यतन सुविधा के लिए निवासी को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- जाँच करें कि निवासी के आधार नामांकन/अद्यतन प्रपत्र सत्यापित और सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठा और स्टाम्प/आद्यक्षर किये गए हैं। प्रपत्र पर निवासी (आवेदक) के भी हस्ताक्षर/थंबप्रिंट होना चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि निवासी अच्छी तरह से उसकी बायोमेट्रिक केवल आधार नामांकन/अद्यतन और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाएगा कि सूचित है।
- परिचयकर्ता/एचओएफ आधारित नामांकन के मामले में, परिचयकर्ता/एचओएफ के हस्ताक्षर/थंबप्रिंट क्रमशः परिचयकर्ता/एचओएफ के लिए दिए गए क्षेत्र में भरे उनके विवरण के साथ प्रपत्र में उपलब्ध होना चाहिए।
- आधार क्लाइंट सॉफ़्टवेयर (ईसीएम/यूसीएल) में डेटा कैप्चर सॉफ्टवेयर क्लाइंट की स्क्रीन पर दिए गए अनुक्रम के अनुसार निवासी के जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करें।
- सुनिश्चित करें कि स्क्रीन निवासी के नामांकन/अद्यतन के दौरान हर समय चालू है और निवासी को दर्ज किए जा रहे डेटा की जाँच और हस्ताक्षर करने से पहले निवासी के जनसांख्यिकीय डेटा की समीक्षा करने के लिए कह रहा है।
- नामांकन के अंत में पावती प्रदान करने के लिए प्रिंट, हस्ताक्षर लें तथा सहमति पर निवासी के हस्ताक्षर लें।
- सुनिश्चित करें कि नामांकन/अद्यतन प्रपत्र, सहायक मूल दस्तावेज एवं हस्ताक्षरित सहमति पत्र नामांकन/अद्यतन क्लाइंट में अपलोड कर दिए गए हैं और सभी दस्तावेज निवासी को सौंप दिए गए हैं।
डेमोग्राफिक डेटा कैप्चर के दिशा-निर्देश :
- सत्यापित नामांकन/अद्यतन प्रपत्र से निवासी के जनसांख्यिकीय विवरण दर्ज करें।
- आधार अद्यतन के मामले में, केवल अद्यतन करने की आवश्यकता वाला क्षेत्र ही चिह्नित किया और भरा जाना चाहिए।
- यूआईडीएआई इन विवरणों का उपयोग निवासी के साथ संपर्क प्राप्त करने के लिए करेगी, इसलिए निवासी को प्रपत्र में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- जनसांख्यिकीय डेटा कैप्चर करने के दौरान डेटा सौंदर्यशास्त्र का ध्यान रखें। डेटा कैप्चर के दौरान रिक्तियाँ, विराम चिह्न, बड़े एवं छोटे अक्षरों के अनुचित उपयोग से बचें।
- असंसदीय भाषा एवं लिप्यंतरण त्रुटि के उपयोग से बचें।
- जहाँ निवासी द्वारा कोई डेटा प्रदान न किया जाए, उन गैर-अनिवार्य स्थानों को रिक्त छोड़ दें। क्षेत्रों, जहां निवासी ने कोई भी डेटा प्रदान नहीं किया है में N/a, NA आदि प्रविष्ट न करें।
- 5 साल की आयु से अधिक के निवासियों के लिए पिता/ माँ/ पति / पत्नी / अभिभावक फ़ील्ड भरना अनिवार्य नहीं है, यदि वयस्क ये जानकारी देने की स्थिति में नहीं है या खुलासा करना नहीं चाहता है। ऐसा होने पर "नहीं दिया गया" "निवासी से संबंध" में चेक बॉक्स का चयन करें।
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में माता-पिता या गार्जियन में से किसी एक का नाम और आधार संख्या अनिवार्यतः दर्ज किया जाएगा।
- 'माता पिता के नाम’ के सम्मुख केवल पिता का नाम दर्ज किया जाना अनिवार्य नहीं है। 'माता-पिता/ गार्जियन का नाम’ के लिए माता-पिता द्वारा वांछित होने पर केवल माँ का नाम ही दर्ज किया जा सकता है।
- बच्चे का नामांकन करने से पहले माता-पिता का नामांकन अनिवार्य है। यदि नामांकन के समय बच्चे के पिता /माता / अभिभावक ने नामांकन नहीं कराया है या आधार संख्या धारक नहीं हैं, तब उस बच्चे का नामांकन नहीं किया जा सकता।
- परिवार का मुखिया (एचओएफ) आधारित सत्यापन के लिए, एचओएफ के आधार संख्या और एचओएफ के साथ परिवार के सदस्य का संबंध-विवरण, अनिवार्य विवरण में दर्ज किया जाना चाहिए।
- ऑपरेटर निवासी के दर्ज किये गए डेटा हस्ताक्षरित करने के लिए फिर खुद को प्रमाणित करेंगे।
- स्वयं के किए हुए नामांकन के लिए और किसी को साइन करने की अनुमति न दें। दूसरों के द्वारा किए गए लिए नामांकन पर हस्ताक्षर न करें।
- नामंकनार्थी के बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में ऑपरेटर को पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करने लेने होंगे।
- सत्यापन का प्रकार परिचयकर्ता /एचओएफ के रूप में चुने जाने पर परिचयकर्ता /एचओएफ को रिव्यू स्क्रीन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहें।
- यदि परिचयकर्ता नामांकन के समय शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, तो चेक बॉक्स में "बाद में संलग्न करें” का चयन करें जिससे कि यह नामांकन के अंतिम दिन में परिचयकर्ता द्वारा सत्यापित किया जा सके।
- ऑपरेटर सहमति के आधार पर उस भाषा का चयन कर सकता है, जिसमें कानूनी/घोषणा सामग्री रसीद पर मुद्रित होगी।
- ऑपरेटर को निवासी से उसकी पसंदीदा भाषा में मुद्रित रसीद लेने के लिए पूछना चाहिए। किसी भी घोषणा भाषा विकल्प का चयन करने पर, मुद्रित रसीद चयनित भाषा में यानी कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पर सेट अंग्रेजी या अन्य किसी स्थानीय भाषा में मुद्रित किया जाएगा।
- निवासी की अन्य दस्तावेजों के साथ साथ ही निवासी की सहमति और फ़ाइल पर हस्ताक्षर लें। निवासी की सहमति यूआईडीएआई के लिए अनुमोदन/अस्वीकृति के रूप में महत्वपूर्ण हैं।
- और निवासी को पावती साइन कर प्रदान करें। पावती निवासी के नामांकित होने की एक लिखित पुष्टि है। यह निवासी के लिए महत्वपूर्ण है कि वह नामांकन संख्या, दिनांक और समय सम्भाल कर रखे, यह निवासी को अपनी आधार स्थिति पर जानकारी पाने के लिए यूआईडीएआई और उसके संपर्क केंद्र (1947) के साथ सम्पर्क करने के लिए आवश्यक होगा।
- यदि किसी भी निवासी के डेटा में संशोधन किया जाना आवश्यक है, तब संशोधन प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए नामांकन संख्या, दिनांक और समय की भी आवश्यकता होगी। इसलिए ऑपरेटर सुनिश्चित करें कि पावती और सहमति मुद्रित एवं स्पष्ट हैं, और पढ़ने योग्य हैं।
- पावती निवासी को सौंपने के दौरान, ऑपरेटर को नीचे दी गयी सूचनाओं से निवासी को अवगत कराना चाहिए।
- पावती पर मुद्रित नामांकन संख्या आधार संख्या नहीं है और निवासी का आधार नम्बर एक पत्र के माध्यम से बाद में संप्रेषित किया जाएगा। यह संदेश भी पावती में मुद्रित किया गया है।
- निवासी को भविष्य में संदर्भ के लिए अपनी और बच्चों के नामांकन पावती पर्ची सुरक्षित रखना होगा।
- परिचयकर्ता आधारित नामांकन के मामले में निर्दिष्ट अवधि के भीतर परिचयकर्ता को ठीक से साइन करना होगा और निवासी का आधार नम्बर एक मान्य परिचयकर्ता द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा।
- यहाँ निवासी के डेटा संशोधन के लिए 96 घंटे की अवधि का प्रावधान है, ताकि किसी भी गलती के मामले में उन्हें इस सुविधा का लाभ उठाने चाहिए।
- आधार बनने की स्थिति पता करने के लिए, वे कॉल सेंटर फोन या ई-आधार पोर्टल/आधार पोर्टल/वेबसाइट करने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं।
- आधार संख्या समय पर उपलब्ध कराए गए पते में स्थानीय पोस्ट ऑफिस / या अन्य नामित एजेंसी नामांकन के द्वारा दी जाएगी।
निवासी के आधार के लिए नामांकन कराने नामांकन केंद्र आने पर, निवासी द्वारा प्रदान किये गए दस्तावेज़ों से जनसांख्यिकीय जानकारी दर्ज किया जाएगा। निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अधिप्रमाणन, दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किये जाते हैं। इस तरह के अधिकारियों को सत्यापनकर्ता कहा जाता है। नामांकन केन्द्र पर मौजूद सत्यापनकर्ता निवासी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की निवासी द्वारा भरे गये नामांकन प्रपत्र के साथ निवासी से पुष्टि करेगा। पंजीयकों द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, जो इस तरह की सत्यापन प्रक्रियाओं के साथ अच्छी तरह परिचित हैं, दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उनकी सेवाएं उपयोग की जानी चाहिए, ऐसे किसी ममले में जहाँ वे सेवारत अधिकारियों को स्पेयर करने में असमर्थ हैं।
- किसी भी सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी(सशस्त्र बलों और सीपीएमएफ सहित) और बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ग्रुप 'सी' के पद से नीचे / क्लास III दोनों से कर्मचारियों को सत्यापनकर्ता के रूप में नियुक्त किये जाने की सरकार से अनुमति है। बड़े शहरों और महानगरों, जहाँ रजिस्ट्रार ऐसे सेवानिवृत्त/सेवारत सरकारी अधिकारियों की सेवाओं का लाभ उठाने में असमर्थ है, जैसे क्षेत्रों में यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन के साथ सेवाओं की एक आउटसोर्स विक्रेता से सत्यापनकर्ता प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है।
- नामांकन केंद्र में सत्यापनकर्ता नामांकन एजेंसी के रूप में नियुक्त एक ही विक्रेता से उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। रजिस्ट्रार को सुनिश्चित करना होगा कि क्षेत्र में डालने से पहले सत्यापनकर्ता को उचित प्रशिक्षण दिया गया है। रजिस्ट्रार एक केंद्र में एक से अधिक सत्यापनकर्ता यदि और जहां आवश्यक हो नियुक्त कर सकता है। नामांकन के प्रारंभ होने से पहले सभी सत्यापनकर्ताओं की सूची, पद, रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित की जानी चाहिए और सूची संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साझा की जानी चाहिए।
आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न
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आपका आधार
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आधार नामांकन प्रक्रिया
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अधिप्रमाणन
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डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी)
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यूआईडीएआई के बारे में
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आधारऑनलाइन सेवाएं