एक निवासी किस प्रकार वीआईडी प्राप्त करता है?

वीआईडी को केवल आधार नंबर धारक द्वारा ही सृजित किया जा सकता है। निवासी समय-समय पर अपनी वीआईडी को प्रतिस्थापित (नई वीआईडी सृजित) भी कर सकते हैं। किसी भी समय एक आधार नंबर के लिए केवल एक वीआईडी मान्य होगी। यूआईडीएआई आधार नंबर धारकों को अपनी वीआईडी सृजित करने, भूलने की स्थिति में अपनी वीआईडी पुनः प्राप्त करने और अपनी वीआईडी को नए नंबर से बदलने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। ये विकल्प यूआईडीएआई की वेबसाइट (www.myaadhaar.uidai.gov.in), ई-आधार डाउनलोड, एम-आधार मोबाइल एप्लिकेशन आदि के जरिए उपलब्ध हैं।

आधार हेल्पलाइन नंबर 1947 पर एक एसएमएस भेजकर भी वीआईडी सृजित की जा सकती है। निवासी को जीवीआईडीआधार नंबर के अंतिम 4 अंक" टाइप करने होंगे और इसे पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से 1947 पर भेजना होगा।