क्या दस्तावेज में शामिल पारिवारिक सदस्यों, जिनका अपना निजी पीओआई या पीओए दस्तावेज नहीं है, के लिए राशनकार्ड एनईआरईजीए कार्ड आदि पहचान के प्रमाण/ पता के प्रमाण के रूप में मान्य किये जा सकते हैं?

हाँ, पारिवारिक नामांकन के लिए परिवार के अधिकार पत्र पहचान/ पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य हैं, जब उपस्थित दस्तावेजों में, जिसका फोटो लगा हो परिवार का वही मुखिया परिवारिक सदस्यों की पहचान और पता सत्यापित करे तथा रजिस्ट्रार द्वारा अधिकृत सत्यापक दस्तावेजों को प्राप्त सूचना के प्रमाण के रूप में प्रतिहस्ताक्षरित करे।