क्या यूआईडीएआई ने एचओएफ नामांकन के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित किया है?

नामांकन केंद्र पर प्रक्रिया -
नामांकन चाहने वाले व्यक्ति और परिवार के मुखिया (HoF) को नामांकन के समय स्वयं उपस्थित होना चाहिए। नए नामांकन के लिए व्यक्ति को संबंध का वैध प्रमाण (पीओआर) दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। नए नामांकन के लिए केवल माता/पिता/कानूनी अभिभावक ही एचओएफ के रूप में कार्य कर सकते हैं।

नामांकन ऑपरेटर नामांकन के दौरान निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करेगा:

अनिवार्य जनसांख्यिकीय जानकारी (नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता)
वैकल्पिक जनसांख्यिकीय जानकारी (मोबाइल नंबर, ईमेल)
बायोमेट्रिक जानकारी (फोटो, 10 अंगुलियों के निशान, दोनों आईरिस)
बच्चे की ओर से प्रमाणीकरण के लिए माता-पिता/कानूनी अभिभावक (एचओएफ) का आधार नंबर लेना होगा।
बच्चे के एचओएफ के मामले में नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर करें।
नामांकन पूरा करने के बाद ऑपरेटर लागू शुल्कों वाली एक पावती पर्ची के साथ सभी दस्तावेज लौटाएगा (नया नामांकन नि:शुल्क है)।
वैध सहायक दस्तावेजों की सूची (सहायक दस्तासवेजों की राष्ट्रीय मान्य सूची ) पर उपलब्ध है।
आप निकटतम नामांकन केंद्र का पता यहां लगा सकते हैं: https://bhuvan-app3.nrsc.gov.in/aadhaar/